ssp.uk.gov.in Uttarakhand Pension Yojana Details such as SSSP UK Online Registration, Documents, Eligibility, Status & list available here. In this article, you will get to know the full process of applying online and application form pdf link to download, so read our article until the end.
Every state government has launched Pension Schemes for the welfare of senior citizens, widowed women, and physically disabled citizens. Through these schemes, the government provides financial assistance to the beneficiaries. Today in this article, we will provide you every detail about Uttarakhand Pension Yojana 2021. To grab all the important information about uk pension scheme, you should read this article till the end.
- ssp.uk.gov.in Uttarakhand Pension Scheme 2021
- उत्तराखंड पेंशन योजना क्या है?
- Old Age Pension Scheme (वृद्धावस्था पेंशन)
- Widow Pension Scheme (विधवा पेंशन)
- Disable Pension Scheme (विकलांग पेंशन)
- Farmer Pension Scheme (किसान पेंशन)
- SSP Uttarakhand Pension Yojana Details
- उत्तराखंड पेंशन योजना का उद्देश्य
- Uttarakhand Pension Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- उत्तराखंड पेंशन योजना स्टैटिसटिक्स
- उत्तराखंड पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि
- Uttarakhand Pension Yojana 2021 की पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया – SSP UK Pension Registration Online at ssp.uk.gov.in
- Check Uttatakhand Pension Status at Official Portal
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ssp.uk.gov.in Uttarakhand Pension Scheme 2021
The Uttarakhand Government has launched four types of pension schemes, and for proper implementation, an official web portal opened https://ssp.uk.gov.in/ to make the whole process easy. The amount given through these ssp uk schemes is deposited in the beneficiary’s bank account through Direct Benefits Transfer (DBT). Through this portal, the applicants can apply online for Uttarakhand Pension Scheme.
उत्तराखंड पेंशन योजना क्या है?
राज्य के जरूरतमंद एवं गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध, विधवा, विकलांग, एवं किसानों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखडं सरकार द्वारा उत्तराखंड पेंशन योजना 2021 की शुरुआत की गयी है. उत्तरखंड सरकार द्वारा राज्य में 4 प्रकार की पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना एवं किसान पेंशन योजना संचालित है. इन सभी योजनाओं का संचालन राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. राज्य के जरूरतमंद एवं पात्र लाभार्थी जो उत्तराखंड पेंशन स्कीम में आवेदन करना चाहते हैं, वह समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा शुरू किये गए सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
Types of Uttarakhand Pension
There are four types of pension schemes are being run by the Social Welfare Department of Uttarakhand.
Old Age Pension Scheme (वृद्धावस्था पेंशन)
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह 1200 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है. वित्तीय वर्ष : 2021-22 में Vridhavastha Pension Yojana में 164.93 करोड़ रूपए खर्च किया जा चुके है.
Widow Pension Scheme (विधवा पेंशन)
विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1200/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस पेंशन का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में किया जाता है. Vidhwa Pension Yojana का लाभ उठाने के लिए विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से विधवा महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगी.
Disable Pension Scheme (विकलांग पेंशन)
उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग एवं कुष्ठावस्था से पीड़ित नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि 1200/- रूपए प्रतिमाह है. इस पेंशन राशि का भुगतान 6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में की जायगी. Uttarakhand Viklang Pension Yojana के अंतर्गत कुष्ठ रोगी को ही 1000 की पेंशन राशि मिलती है.
Farmer Pension Scheme (किसान पेंशन)
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के बृद्ध किसान जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रतिवर्ष 14400 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह वित्तीय सहायता सरकार द्वारा 6-6 महीने के अंतराल पर दो किस्तों में प्रदान किये जाते है. Uttarakhand Kisan Pension Yojana के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है. इसलिए उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
SSP Uttarakhand Pension Yojana Details
Scheme Name | Uttarakhand Pension Yojana |
Launched By | UK Government |
Department | Social Welfare Department |
Objective | Give financial assistance to the Old, Widowed Women, and Disabled Person |
Beneficiary | Citizens of Uttarakhand |
Benefits | Rs. 1200/- Pension |
Official Website | https://ssp.uk.gov.in/ |
उत्तराखंड पेंशन योजना का उद्देश्य
Uttarakhand Pension Yojana को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वह सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सके एवं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक महीने पेंशन राशि प्रदान की जायेगी यह पेंशन राशि उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जायेगी ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहे.
Uttarakhand Pension Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- यह पेंशन योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गयी है, एवं इसका क्रियान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है.
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि 1200/- रूपए प्रतिमाह है.
- यह पेंशन राशि 6-6 महीने के अंतराल में प्रदान की जाती है.
- Uttarakhand Pension Yojana 2021 के अंतर्गत दी वाली पेंशन पेंशनभोगी के बैंक खाते में जमा की जाती है.
- इस योजना अंतर्गत राज्य में चार तरह की पेंशन योजनाएं वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, एवं किसान पेंशन योजना संचालित है.
- इस योजना के माध्यम से राज्य के जरुरत नागरिक सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
- लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं स्वयं के भरण-पोषण के लिए किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा.
उत्तराखंड पेंशन योजना स्टैटिसटिक्स
पेंशन योजना | पात्र पेंशनर (वर्तमान में) | कुल प्रोसेस्ड पेंशनर (अंतिम क़िस्त में) | पेंशन राशि ( |
---|---|---|---|
वृद्धावस्था पेंशन | 457056 | 457130 | 164.93 |
विधवा पेंशन | 177387 | 177214 | 65.13 |
दिव्यांग पेंशन | 74072 | 73882 | 26.57 |
किसान पेंशन | 26227 | 23764 | 7.12 |
सभी पेंशन योजनाओ में | 734742 | 731990 | 263.75 |
उत्तराखंड पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि
योजना | गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
---|---|---|---|---|---|---|
वृद्धावस्था पेंशन | नीचे | 80 | 150 | 500 | 700 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | नीचे | 60 | 79 | 200 | 1000 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | * ऊपर | 80 | 150 | 0 | 1200 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | * ऊपर | 60 | 79 | 0 | 1200 | 1200 |
विधवा पेंशन | * ऊपर | 40 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
विधवा पेंशन | नीचे | 40 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
दिव्यांग पेंशन | * ऊपर | 18 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
दिव्यांग पेंशन | # | 18 | 59 | 0 | 1200 | 1200 |
दिव्यांग पेंशन | नीचे | 18 | 59 | 300 | 900 | 1200 |
नोट: कुष्ठ रोगी को ही 1000 की पेंशन राशि मिलती है।
Uttarakhand Pension Yojana 2021 की पात्रता
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले आवेदकों के परिवार की वार्षिक आय 48000 से कम होनी चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन के लिए)
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन योजना के लिए)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया – SSP UK Pension Registration Online at ssp.uk.gov.in
राज्य के जरूरतमंद एवं पात्र उम्मीदवार जो उत्तराखंड पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करे, स्थिति जाने” के विकल्प के अंतर्गत “नया ऑफलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको निम्नलिखित ऑप्शन दिखाई देंगे.
- वृद्धावस्था पेंशन
- विधवा पेंशन
- दिव्यांग पेंशन
- किसान पेंशन
- आप जिस पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है, उसे सेलेक्ट करें.
- उसके बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है.
- बटन पर क्लिक करने के बाद उत्तराखंड पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा.
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, पता, ईमेल आईडी, आयु, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा.
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद फॉर्म के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आप सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे.
Check Uttatakhand Pension Status at Official Portal
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल, उत्तराखंड की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन करे, स्थिति जाने” के विकल्प के अंतर्गत “नए आवेदन की स्थिति जानें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको आवेदन संख्या एवं कैप्चा कोड डालकर “Show Status” बटन पर क्लिक करना है.
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.