indira gandhi national pension scheme

[IGNPS nsap.nic.in] Indira Gandhi National Pension Scheme 2022 Apply Online | इंदिरा गाँधी पेंशन योजना

Indira Gandhi Pension Scheme 2022 has been started by the Central Government to provide financial assistance every month to old citizens, widowed women, and disabled persons of the state.

इंदिरा गांधी पेंशन योजना 2022 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग व्यक्तियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान के लिए शुरू की गयी है. योजना के अंतर्गत दी वाली वित्तीय सहयता से जरूरतमंद नागरिक अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे, एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे. इस योजना के अंतर्गत तीन प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित है. Indira Gandhi Pension Scheme 2022 से जुडी समस्त जानकारी जैसे यह योजना क्या है? इस योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, दस्तावेज क्या है आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.

Indira Gandhi National Pension Scheme 2022

इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, एवं विकलांग पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है. इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले नागरिक ही उठा सकते है. यह योजना भारत के सभी राज्यों में लागू है एवं केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है. इच्छुक लाभार्थी जो Indira Gandhi Pension Scheme 2022 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना में आवेदन करना होगा. आवेदन करने की प्रक्रिया योजना से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस लेख में मिल जायेगी.

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना का उद्देश्य

देश के जरूरतमंद एवं बीपीएल श्रेणी के निचे जीवनयापन करने वाले वृद्धजनों, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु उन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस योजना के माध्यम से दी जाने वाली आर्थिक सहायता से लोग आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकेंगे एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.

Indira Gandhi Pension Yojana 2022 Details

योजना का नाम इंदिरा गांधी पेंशन योजना
किसके द्वारा आरम्भ की गयी केंद्र सरकार
सम्बंधित विभाग समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी वृद्ध, विधवा, एवं दिव्यांग नागरिक
पेंशन के प्रकारइंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना (IGNDPS)
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट https://nsap.nic.in/

इंदिरा गांधी पेंशन योजना के प्रकार

Indira Gandhi National Pension Scheme केंद्र सरकार द्वारा देश के वृद्ध, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं, एवं दिव्यांग नागरिकों की सहायतार्थ शुरू की जाने वाली लाभार्थीपरक योजनाओं में से एक है. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पेंशन योजनाएं सम्मिलित है:-

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

देश के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा Indira Gandhi Vridhavastha Pension Yojana की शुरुआत 9 नवंबर 2007 को की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में शामिल परिवार के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी. इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्धजनों को प्रतिमाह 500 रूपए एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 800 रूपए की वित्तीय सहायता प्रतिमाह प्रदान की जायेगी.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

जैसा की आप सभी जानते है की पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को अपने बच्चों एवं परिवार का भरण-पोषण करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इस समस्या को देखते हुए महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने में सहयोग प्रदान के उद्देश्य से Indira Gandhi Vidhwa Pension Yojana की शुरुआत की गयी है. विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 40 से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम आयु की विधवा महिलाओं को प्रतिमाह केंद्र सरकार की और से 300 रूपए पेंशन दी जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही उठा सकती है.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना

इस योजना की शुरुआत शारीरिक रूप से विकलांग/दिव्यांगजन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गयी है. Indira Gandhi Viklang Pension Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक एवं 80% से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति पात्र होंगे. इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी. पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जायेगी. विकलांग पेंशन योजना (Disability Pension Yojana) के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि से विकलांग व्यक्ति आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं वह सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे.

Indira Gandhi Pension Yojana Eligibility Criteria

केंद्र सरकार की पेंशन योजना में आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-

योजना का नामपात्रता
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजनाआवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
उम्मीदवार बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए.
आवेदकों की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजनाआवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आवेदिका बीपीएल श्रेणी से निचे जीवनयापन कर रही होनी चाहिए.
महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक एवं 59 वर्ष के कम होनी चाहिए.
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनाआवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
उम्मीदवार 80% दिव्यांग होना चाहिए.
बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिए.

Required Documents

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन योजना के लिए)
  • 80% निशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन योजना के लिए)
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

इंदिरा गांधी पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है.
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने क्षेत्र के पंचायत समिति/समाज कल्याण विभाग/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी कार्यालय जाना होगा.
  • कार्यालय पहुंचकर आप वहां से इंदिरा गांधी पेंशन योजना फॉर्म प्राप्त करें.
  • अब फॉर्म में पूछी जाने वाली समस्त जानकारी नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करने होंगे.
  • फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
  • इसके बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा फॉर्म की जांच एवं स्वीकृति मिलने के बाद कोषालय विभाग (Treasury Department) को अग्रेषित किया जाएगा.
  • कोषालय विभाग द्वारा लाभार्थी को प्रत्येक महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा.
  • पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.
  • इसलिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं खाता आधार से लिंक होना चाहिए.

Indira Gandhi National Pension Scheme Official Website- www.nsap.nic.in.

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