Delhi Pension Scheme: दिल्ली सरकार राज्य के जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर, एवं गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले बृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “दिल्ली पेंशन योजना” शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को प्रतिमाह निश्चित दर से पेंशन प्रदान की जाती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको Delhi Pension Scheme के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें है। इस लेख को पढ़कर आप जानेंगे की दिल्ली पेंशन स्कीम के अंतर्गत कितने प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं, इन पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, दिल्ली पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
- Delhi Pension Scheme 2021
- दिल्ली पेंशन योजना का उद्देश्य
- About Delhi Pension Scheme
- दिल्ली पेंशन योजना के प्रकार
- दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना (Delhi Old Age Pension Scheme)
- दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Delhi Widow Pension Scheme)
- दिल्ली विकलांग पेंशन योजना (Delhi Handicapped Pension Scheme)
- Delhi Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- दिल्ली पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन राशि
- Delhi Pension Yojana के लिए पात्रता
- दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना
- दिल्ली विधवा पेंशन योजना
- दिल्ली विकलांग पेंशन योजना
- दिल्ली पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Delhi Vridhavastha Pension Yojana
- Delhi Vidhwa Pension Yojana
- Delhi Viklang Pension Yojana
- दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
- Important Links
- Delhi Pension Scheme Helpline Number
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Delhi Pension Scheme 2021
दिल्ली पेंशन योजना के सफल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी संचालन के लिए दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो Delhi Pension Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन Delhi eDistrict Portal अथवा New Delhi Municipal Council की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं।
दिल्ली पेंशन योजना का उद्देश्य
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली पेंशन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद, गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले वृद्ध, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना करना है, ताकि अच्छे से जीविकोपार्जन के लिए उनके पास आय का स्त्रोत बना रहें एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर न होना पड़े, एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके।
About Delhi Pension Scheme
Scheme Name | Delhi Pension Scheme |
Launched By | Government of Delhi |
Department | Social Welfare Department |
Objective | To Provide Pension |
Beneficiary | Old Age Person, Widow Women, Handicapped Person |
Type of Pension | Old Age Pension Widows Pension Handicapped Pension |
Application Mode | Online/Offline |
Official Website | https://socialwelfare.delhigovt.nic.in/ |
Helpline Number | 011-25138885, 1076/011-23935730 |
दिल्ली पेंशन योजना के प्रकार
दिल्ली पेंशन योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका विस्तृत विवरण इस लेख में उल्लेखित है।
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना (Delhi Old Age Pension Scheme)
दिल्ली ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 60 से 69 वर्ष के वृद्धजनों को 2000/- रूपए एवं 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 2500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन राशि 3-3 महीने के अंतराल में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में जमा की जाती है। दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना से वृद्ध नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे एवं दैनिक जीवन में पड़ने वाली आर्थिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेंगे।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना (Delhi Widow Pension Scheme)
दिल्ली विडो पेंशन स्कीम का लाभ विधवा/निराश्रित/तलाकशुदा महिलाएं उठा सकती है। इस स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 2500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सके एवं अपना व अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। पति की मृत्यु के बाद महिलाओं के पास कोई आर्थिक आधार न होने के कारण उन्हें आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी।
दिल्ली विकलांग पेंशन योजना (Delhi Handicapped Pension Scheme)
दिल्ली विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा 40% या इससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विमंदित नागरिकों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत पहले 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था, जिसे बाद में बढाकर 2500/- रूपए कर दिया गया। अब सभी विकलांग नागरिकों को Delhi Viklang Pension Yojana 2021 के अंतर्गत 2500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Delhi Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- दिल्ली पेंशन योजना को दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एवं इसका कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- Delhi Pension Scheme के अंतर्गत वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है।
- इन पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह निश्चित दर से पेंशन प्रदान की जाती है।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है।
- दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे, एवं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
- अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
दिल्ली पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन राशि
पेंशन योजना | पेंशन राशि |
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना | 60 से 69 वर्ष के आयु के वृद्ध नागरिको को 2000/- रूपए प्रतिमाह 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 2500/- रूपए प्रतिमाह |
दिल्ली विधवा पेंशन योजना | 2500/- रूपए प्रतिमाह |
दिल्ली विकलांग पेंशन योजना | 2500/- रूपए प्रतिमाह |
Delhi Pension Yojana के लिए पात्रता
दिल्ली सरकार द्वारा संचालित वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं, जो निम्नप्रकार है:-
दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए।
- सभी स्त्रोतों से प्राप्त आवेदक की वार्षिक आयु 60000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।
दिल्ली विधवा पेंशन योजना
- विधवा महिला दिल्ली की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- महिला उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदिका के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं होना चाहिए।
दिल्ली विकलांग पेंशन योजना
- आवेदक दिल्ली राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- शारीरिक अथवा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक 40% या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 75000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार पहले से किसी और पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह दिल्ली विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकता है।
दिल्ली पेंशन स्कीम के लिए आवश्यक दस्तावेज
दिल्ली पेंशन स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यहाँ हमने स्कीम वाइज दस्तावेजों की सूची प्रदान की है:-
Delhi Vridhavastha Pension Yojana
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- मोबाइल नंबर
Delhi Vidhwa Pension Yojana
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Delhi Viklang Pension Yojana
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विकलांगता का सर्टिफिकेट (40% या इससे अधिक का)
- बैंक पासबुक की फोटो प्रति
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो दिल्ली पेंशन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आवेदक को New Delhi Municipal Council की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Old Age/ Widow/ Handicap Pension Scheme Online Registration Form” खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी निम्नलिखित जानकारी आप सही-सही दर्ज करनी होगी:-
- पेंशन का प्रकार
- आवेदक का नाम
- वैवाहिक स्थिति
- पिता/पति का नाम
- जन्मतिथि
- वर्तमान पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- व्यवसाय
- बैंक अकाउंट नंबर
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद आपको आयु प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटोग्राफ, एवं हस्ताक्षर अपलोड करने है।
- पूर्णरूप से फॉर्म भर जाने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नोट: इसके अलावा आप Delhi eDistrict Portal के माध्यम से माध्यम से भी दिल्ली पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको दिल्ली वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर जमा करा दें।
- अब सीएससी संचालक द्वारा आपके फॉर्म को भर दिया जाएगा।
- उसके बाद उचित सत्यापन के बाद आपको मिलना शुरू हो जायेगी।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
आपका आवेदन फॉर्म सम्बंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत किया गया है या अस्वीकृत यह जानने के लिए आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते है, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Track Your Application” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको विभाग और किस सेवा के लिए आवेदन किया है, उसका चयन करना है।
- उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, आवेदक का नाम, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Search” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
Important Links
New Delhi Municipal Council Official Website | Click Here |
Delhi eDistrict Official Website | Click Here |
Track Application Status | Click Here |
Home Page | Click Here |
Delhi Pension Scheme Helpline Number
यदि आपको दिल्ली पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, या आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
- Old Age Pension Scheme – 011-25138885
- Widow Pension Scheme – 1076 / 011-23935730
- Handicapped Pension Scheme – 011-25138885