इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो इस इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें

– इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने क्षेत्र के पंचायत समिति/समाज कल्याण विभाग/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी कार्यालय जाना होगा.

– कार्यालय पहुंचकर आप वहां से इंदिरा गांधी पेंशन योजना फॉर्म प्राप्त करें.

– अब फॉर्म में पूछी जाने वाली समस्त जानकारी नाम, पता, आयु, मोबाइल नंबर आदि विवरण दर्ज करने होंगे. – फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.

– अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.

– इसके बाद सक्षम अधिकारियों द्वारा फॉर्म की जांच एवं स्वीकृति मिलने के बाद कोषालय विभाग (Treasury Department) को अग्रेषित किया जाएगा.

– कोषालय विभाग द्वारा लाभार्थी को प्रत्येक महीने पेंशन का भुगतान किया जाएगा.

– पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.

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