आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.उम्मीदवार बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए.आवेदकों की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आवेदिका बीपीएल श्रेणी से निचे जीवनयापन कर रही होनी चाहिए.
महिला की आयु 40 वर्ष से अधिक एवं 59 वर्ष के कम होनी चाहिए.
– पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन योजना के लिए)– 80% निशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन योजना के लिए)– बैंक पासबुक– पासपोर्ट साइज फोटो– मोबाइल नंबर