PM Kisan Yojana: इन किसानों को नहीं मिलेगी 12वीं क़िस्त

अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर  हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री उन्हें पीएम किसान  योजना का लाभ नहीं मिल सकता।

अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट  या इनके परिवार के लोग भी आते हैं

किसान होते हुए भी यादि आपको 10000 रुपये महीने से अधिक पेंशन मिलती है, आप इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते।

इनकम टैक्स चुकाने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा।

यदि कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है  तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते।

जो लोग खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य की जगह दूसरे कामों में कर रहे  हैं या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, लेकिन खेत के मालिक  नहीं हैं।

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