PM Kisan Samman Nidhi: अगर लाभार्थी की मौत हो जाए तो जानिए किसे मिलेंगे पैसे, सरकार ने दिया यह जवाब

प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं।

ये पैसे साल में 3 किश्तों में दिए जाते हैं। हर एक किश्त में 2,000 रुपये मिलते हैं।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर योजना के लाभार्थी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में पैसे किए दिए जाएंगे?

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की  मृत्‍यु होने के बाद उनके वारिस को योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में  दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पीएम किसान योजना की भारत सरकार द्वारा जारी गाइड-लाइन के अनुसार, मृतक के वारिस को इसका फायदा दिया जाएगा।

इसके लिए शर्त ये है कि वारिस पीएम किसान सम्मान निधि की योग्यता के दायरे में आना होगा।

किसान के उस वारिस को अलग से पोर्टल में खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके  अलावा ये भी देखा जाएगा कि क्या ये वारिस सरकार की शर्तों पर खरा उतर रहा  है या नहीं।

अगर किसान का वारिस इस योजना के तहत बनाए गए नियमों को पूरा करता है, तो उसे इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा।

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