योजना के बारे में जानें हिंदी में

– आवेदक महिला राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।

– केवल चिरंजीवी परिवारों की महिला मुख्य ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

– आधार कार्ड – निवास प्रमाण पत्र

– आय प्रमाण पत्र – आयु का प्रमाण – राशन कार्ड

– पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ – मोबाइल नंबर – ईमेल आईडी

लाभ लेनें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

अधिक जाननें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

Next: सरकार देगी सभी महिलाओं को फ्री मोबाइल यहां देखें संपूर्ण जानकारी