Uttar Pradesh Vidhva Pension Yojana 2021 Apply Online, Check Application Status and Beneficiary List sspy.up.gov.in. at उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए लाभार्थीपरक योजनाएं शुरू की जाती है। इसी प्रकार विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए “उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021” की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत यूपी की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपए पेंशन प्रदान की जाती है। इस आर्टिकल में हम Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 से जुडी सभी आवश्यक जानकारी जैसे: आवेदन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य, पात्रता दस्तावेज, आदि प्रदान करने जा रहें हैं, इसलिए आप लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर पढ़ें।
- Vidhwa Pension Yojana Uttar Pradesh 2021 – sspy.up.gov.in
- UP Vidhwa Pension Yojana Apply Online
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
- Key Highlights Of UP Vidhwa Pension Yojana 2021
- यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 के लाभ एवं विशेषताएं
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 हेतु पात्रता मानदंड
- Required Document For UP Widow Pension Scheme
- Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana Online Apply
- व्यक्तिगत विवरण
- बैंक का विवरण
- आय का विवरण
- दस्तावेज़(Document) अपलोड करें
- Declaration
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- यूपी पेंशन योजना 2021 आवेदन की स्थिति | UP Vidhwa Pension Status 2021-2022
- sspy-up.gov.in Vidhwa Pension Yojana List 2021-22
- Important Links
- SSPY UP Vidhwa Pension Scheme Helpline Number
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Vidhwa Pension Yojana Uttar Pradesh 2021 – sspy.up.gov.in
उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना की शुरुआत विधवा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए की गयी है। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, उन्हें प्रदान किया जाएगा। Vidhwa Pension Yojana Uttar Pradesh 2021 के अंतर्गत दी जाने पेंशन लाभार्थी विधवा महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जायेगी। इससे महिलाओं के पास आय का स्त्रोत बना रहेगा जिससे वह दैनिक जीवन में पड़ने वाली अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा सकेगी।
UP Vidhwa Pension Yojana Apply Online
विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का लाभ उठने के लिए इस योजना में आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल sspy.up.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा आप इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन की स्थिति एवं Vidhwa Pension List UP 2021-22 Status भी चेक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद एवं आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वह अच्छे से जीवनयापन कर सके। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 के जरिये विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
Key Highlights Of UP Vidhwa Pension Yojana 2021
Scheme | UP Vidhwa Pension Yojana |
Launched By | Government Of Uttar Pradesh |
Department | Women and Child Welfare Department |
Objective | Provide Financial Assistance to Widow Women |
Beneficiary | Widow Women of The State |
Financial Assistance | 500/- Rs. Per Month |
Application Mode | Online |
Official Website | https://sspy-up.gov.in/ |
Helpline Number | 1800 419 0001 |
यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एवं इसका कार्यान्वयन महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- इस पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- विधवा पेंशन योजना यूपी के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 500/- रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जायेगी।
- यूपी विडो पेंशन स्कीम 2021 से महिलाओं के पास आय का साधन बना रहेगा, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना 2021 हेतु पात्रता मानदंड
Eligibility Criteria for Uttar Pradesh Widow Pension Scheme 2021: यूपी विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों का पूरा करना होगा:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदिका पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती।
- यदि महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है, तो वह भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती।
- आवेदक महिला के बच्चे बालिग ना हों अगर वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।
Required Document For UP Widow Pension Scheme
विधवा पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana Online Apply
इच्छुक एवं पात्र विधवा महिलाएं जो यूपी विडो पेंशन स्कीम में ऑनलाइन आवेदन करना चाहती है, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती है।
- सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित पेंशन योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद UP Vidhwa Pension Yojana Online Form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको अपना निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे:-
व्यक्तिगत विवरण
- जनपद / District
- निवासी / Resident
- तहसील / Tehsil
- आवेदिका का नाम / Name of Applicant
- लिंग / Gender
- जन्म तिथि / Date of Birth
- पति का नाम /Husband Name
- श्रेणी / Category
- सम्पर्क सूत्र (मोबाइल न०) / Mobile No
- पूरा पता / Complete Address
बैंक का विवरण
- बैंक का नाम / Name of Bank
- बैंक शाखा का नाम/Name of Branch
- खाता संख्या/Account No.
- आई0 एफ0 एस0 कोड/ IFSC Code
आय का विवरण
- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र आवेदन संख्या /Income Application No.:
- तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय-प्रमाण पत्र क्रमांक /Income Certificate No.
दस्तावेज़(Document) अपलोड करें
आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- रंगीन पासपोर्ट के आकार की फोटो / Upload passport size color photograph
- जन्मतिथि / आयु प्रमाण पत्र / Upload Date of Birth/Age certificate
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें /Upload Husband Death certificate
Declaration
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद घोषणा पत्र पर टिक का निशान लगाएं, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको निर्धारित प्रपत्र में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को सही-सही दर्ज करे।
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म को महिला एवं बाल कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/नगर पालिका/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें।
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा।
यूपी पेंशन योजना 2021 आवेदन की स्थिति | UP Vidhwa Pension Status 2021-2022
- सर्वप्रथम आपको SSPY UP की ऑफिसियल पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “निराश्रित पेंशन योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “आवेदक लॉगिन” के बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना है।
- लॉगिन होने के बाद आपको “Application Status” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने होगी।
sspy-up.gov.in Vidhwa Pension Yojana List 2021-22
- विधवा पेंशन योजना सूची देखने के लिए सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर खुलने के बाद होम पेज पर आपको “निराश्रित पेंशन योजना” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “पेंशनर सूची (2021-22)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “जनपद वार सारांश” खुल जाएगा।
- अब आपको अपने “जनपद” के नाम पर क्लिक करना है।
- इसके बाद “विकासखण्ड वार सारांश” खुल जाएगा।
- आपको अपने विकासखंड के नाम पर क्लिक करना है।
- इसके बाद “विधवा पेंशन:ग्रामीण क्षेत्र- ग्राम पंचायत वार सारांश” खुल जाएगा।
- आपको अपने ग्राम पंचायत के नाम पर क्लिक करना है।
- अब अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “कुल पेंशनर्स” के अंतर्गत दी गयी संख्या पर क्लिक करना है।
- इसके बाद यूपी विधवा पेंशन सूची 2021-22 खुल जाएगा।
Important Links
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Apply Online | Click Here |
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SSPY UP Vidhwa Pension Scheme Helpline Number
यूपी विधवा पेंशन योजना से सम्बंधित किसी भी समस्या या अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क करें।